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रंगदारी वसूलने में अतीक के गुर्गे की जमानत खारिज

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अतीक अहमद
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जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम पर रंगदारी वसूली के आरोपी मो. मटरू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे राम मनोहर नारायण मिश्र ने एडीजीसी राज कुमार सिंह को सुनकर दिया है। प्रकरण धूमनगंज थाने का है। हरवारा निवासी मो. अशरफ ने रंगदारी वसूलने और धमकी देने के आरोप में अतीक अहमद सहित कई लोगों के खिलाफ दस नवंबर 2017 को  मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि वादी एक अक्तूबर 2015 को अपनी दुकान पर बैठा था, तभी नियाज अहमद आया और फोन से पूर्व सांसद अतीक अहमद से बात कराई।

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अतीक ने उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी। वादी ने दो लाख नकद और एक लाख चेक से भुगतान किया। उसके बाद उसे शेष रकम के लिए धमकी दी जाने लगी। जमानत की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि 25 माह के विलंब से राजनैतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह निर्दोष है। सहअभियुक्त नियाज अहमद की जमानत मंजूर हो चुकी है। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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