जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम पर रंगदारी वसूली के आरोपी मो. मटरू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे राम मनोहर नारायण मिश्र ने एडीजीसी राज कुमार सिंह को सुनकर दिया है। प्रकरण धूमनगंज थाने का है। हरवारा निवासी मो. अशरफ ने रंगदारी वसूलने और धमकी देने के आरोप में अतीक अहमद सहित कई लोगों के खिलाफ दस नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि वादी एक अक्तूबर 2015 को अपनी दुकान पर बैठा था, तभी नियाज अहमद आया और फोन से पूर्व सांसद अतीक अहमद से बात कराई।