चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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जिला न्यायालय ने संपत्ति की लालच में अपने साढू और सास सहित चार लोगों की धारदार हथियार से हत्या करने में अभियुक्त अमर उर्फ शरद कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना सात सितंबर 2018 की सोरांव थाने के बिगहिया गांव की है। वादी राधा कृष्ण मिश्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का भतीजा प्रताप नारायण मिश्रा अपनी पत्नी रिंकी और पुत्र विराट के साथ अपनी ससुराल में सास कमलेश देवी के साथ रहता था। आरोप है कि कमलेश देवी अपने दामाद प्रताप नारायण को ही अपनी संपत्ति देना चाहती थी। अभियुक्त इस बात से रंजिश रखने लगा था और अपनी सास कमलेश देवी को घटना के पहले जान से मारने की धमकी दे चुका था। इसी रंजिश के तहत उसने अपनी सास, अपने साढू और उसकी पत्नी तथा नौ साल के मासूम की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।