बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलने के आरोपी तपन उर्फ गौरव को जिला अदालत ने तीन साल की कैद और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने एडीजीसी भानु प्रताप सिंह और अमित मालवीय को सुनकर दिया है। घटना चार मई 2014 की कैंट थाने के म्योराबाद की है। एसओ स्वामीनाथ और एसआई दीपेंद्र सिंह ने अभियुक्त तपन उर्फ गौरव को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त के पास से चोरी की बाइक बरामद हुई थी। अभियुक्त लोगों की बाइक चुराकर उसकी नंबर प्लेट बदल कर फर्जी कागज बना कर बेचने का काम करता था। दौरान मुकदमा अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है और जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।