जिला न्यायालय ने नशीले पदार्थ की बरामदगी का आरोप साबित होने पर आरोपी राजेश उर्फ शेरा को एक साल एक महीने की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी ने विशेष लोक अभियोजक श्रीप्रकाश शुक्ला को सुन कर दिया है।
घटना दो सितंबर 2014 थाना बारा की है। पुलिस उपनिरीक्षक उमाशंकर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सूचना मिली थी कि पिपराऊं की तरफ से बारा तिराहे पर अभियुक्त नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। अभियुक्त यात्रियों से दोस्ती कर खानेपीने की चीजों में नशीला पाउडर मिलाकर बेहोश कर देता है और फिर उनका सामान चोरी कर लेता है।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली, जिसमें, उसके पास से 100 ग्राम नशीला डायजेपाम पाउडर बरामद हुआ था। अदालत ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने एवं आरोप साबित होने पर एक साल एक महीने की सजा सुनाई है।