महिला के साथ धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में कोर्ट ने श्याम लाल यादव और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थाना दारागंज को दिया है। यह आदेश स्पेशल सीजेएम सुनीता एस नागौर ने वादिनी के अधिवक्ता विकास गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना नौ अगस्त 2018 की दारागंज थाने की है। वादिनी संगीता देवी ने श्याम लाल और अन्य पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। वादिनी का कहना है कि श्याम लाल आदि ब्याज और जबरन वसूली का धंधा करते हैं। अभियुक्तगण घर में घुस आए और वादिनी और उसके पति नीरज गुप्ता को मारा पीटा था। इसके पूर्व वादिनी से श्याम लाल ने सादे स्टांप पेपर पर धोखा देकर हस्ताक्षर करा लिया था।