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दहेज हत्या में पति की जमानत नामंजूर

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court news
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति अरविंद कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने एडीजीसी अमित मालवीय और भानु प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। घटना 15 जनवरी 2019 की मऊआइमा के सराय लहुरी ग्राम की है। वादी विकास चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन सरिता की शादी 19 जून 2018 को अभियुक्त अरविंद कुमार के साथ की थी। दहेेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर जला कर मार डाला। कोर्ट ने दहेज हत्या के एक अन्य प्रकरण में आरोपी ससुर कल्लू भगत की जमानत खारिज कर दी है। घटना 24 फरवरी 2019 की घूरपुर थाने की है।
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नाबालिग से अभद्रता में सभासद सहित छह तलब
प्रयागराज। नाबालिग से मारपीट और अभद्रता करने के प्रकरण में जिला न्यायालय ने पार्षद शिव कुमार सहित छह लोगों के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में तलब किया है। इसके पूर्व कोर्ट ने इस प्रकरण में पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संजय कुमार शुक्ला ने वादी के अधिवक्ता विक्रम सिन्हा को सुनकर दिया है।
घटना 26 अगस्त 2017 की धूमनगंज थाने की है। वादी ने 30 अगस्त 2017 को अभियुक्तगण मोहित, आकाश, मन्जे, शिब्बू मनीष और शिवकुमार के खिलाफ धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना बाद अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। वादी की ओर से प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। परिवाद पर वादी और गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने जयंतीपुर के पार्षद शिवकुमार सहित अन्य अभियुक्तों को पाक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में समन किया है। आरोप है कि अभियुक्तगण ने वादी के घर में घुस कर मारपीट गालीगलौज की और उसकी नाबालिग पुत्री से अभद्र व्यवहार किया।
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