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COURT : भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के आरोपी सहायक बैंक मैंनेजर की जमानत अर्जी मंजूर

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भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के आरोपी सहायक बैंक मैंनेजर की जमानत अर्जी मंजूर
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी बैंक केसहायक प्रबंधक की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर छोड़ दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने गाजियाबाद के नवीन कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामले में याची पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बेईमानी और धोखे से 219 खातों में किसान क्रेडिट कार्ड केजरिए फंड ट्रांसफर करने का आरोप है। याची की ओर से कहा गया कि मामले में उसे झूठा फंसाया गया है जबकि वह लाभार्थी नहीं है। वहीं सीबीआई की ओर से तर्क दिया गया कि फंड ट्रांसफर याची की यूजर आईडी से ही हुई है। याची की मिली भगत केबिना फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है। याची जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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