शहर उत्तरी के भाजपा विधायक हर्ष वर्धन बाजपेयी।
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भाजपा के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के विरुद्ध जनवरी 2012 में शिवकुटी थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमे के वापस लेने पर अदालत ने मुहर लगा दी है। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए नवनीत सिंह ने अभियोजन के वाद वापसी अर्जी को मंजूर करते हुए प्रकरण को खत्म कर दिया है।
फौजदारी मामलों के जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के विरुद्ध जनवरी 2012 में शिवकुटी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोप था कि दुर्घटना में मृत्य के बाद हर्षवर्धन बाजपेयी ने दो ढाई सौ व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया था। रास्ता अवरुद्ध होने से जनता को परेशानी हुई थी। सरकार ने इस प्रकरण को वापस ले लिया था। अब अदालत ने भी इसे स्वीकार कर लिया है।