प्रयागराज। धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद एक महिला की जमानत अर्जी पर कई तारीखों से कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट नहीं पेश होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी कर्नलगंज को अदालत के समक्ष केस डायरी और विवेचक के साथ तलब कर लिया है। अदालत ने मामले की पूरी कार्यवाही से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया है।
यह आदेश अपर सेशन जज सुनील कुमार ने आरोपित रजनी देवी के अधिवक्ता एवं एडीजीसी राजकुमार सिंह को सुन कर दिया। अदालत ने कहा कि इस जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए पांच तारीखें नियत की जा चुकी हैं। कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। सोमवार को सुनवाई के समय एडीजीसी को यह निर्देशित किया गया था कि दिन में डेढ़ बजे तक कर्नलगंज थाने से केस डायरी और आख्या तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। एडीजीसी ने अदालत को सूचित किया कि कर्नलगंज इंस्पेक्टर से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि केस डायरी अभी भिजवाते हैं। फिर कहा कि जब उन्हें अदालत तलब करेगी तब पेश करेंगे।
अदालत ने कहा कि पूरे मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के समक्ष लाया जाना आवश्यक है। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते हुए थाना प्रभारी कर्नलगंज को आदेशित किया कि जमानत की अगली सुनवाई की तारीख पर कर्नलगंज थाना प्रभारी स्वयं विवेचक के साथ मामले की केस डायरी व पुलिस पत्र पुलिस रिपोर्ट भी लेकर उपस्थित रहें। अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।