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भ्रष्ट छवि वाले नहीं लड़ पाएंगे बार चुनाव

Tue, 28 Apr 2015 11:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती का असर नजर आने लगा है। मंगलवार को हुई एल्डर कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट द्वारा 22 अप्रैल को दिए आदेश के मद्देनजर चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 16-ए का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इस धारा में अपराधी या कदाचार के दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक है। हाईकोर्ट की सात जजों की बेंच ने भी अपने आदेश में नैतिक रूप से अधम (मॉरल टरपीट्यूड) सदस्यों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है।
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एल्डर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह और एमए कदीर को 17 मई को होने वाले कार्यकारिणी चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोनों चुनाव अधिकारी अपनी टीम चुनने के लिए अधिकृत किए गए हैं। एल्डर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता वीबी उपाध्याय, रवि किरन जैन और वीसी मिश्र ने शिरकत की। उल्लेखनीय है कि गत दिनों मौजूदा कार्यकारिणी ने आम सभा की बैठक बुलाकर अपने वर्ष भर के कार्यों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया, साथ ही आगामी चुनाव की तिथि भी घोषित कर दी थी। मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है।
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