इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कल्पना पांडेय सहित सभी को शृंग्वेरपुर ब्लॉक प्रमुख का नामांकन दाखिल करने में सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी प्रयागराज को बिना किसी बाधा के उचित व निष्पक्ष ढंग से नामांकन प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने दिया है। याची कल्पना पांडेय का कहना है कि उनको डरा धमका कर नामांकन फार्म लेने से रोका गया था। इसलिए चुनाव किसी दूसरे स्थान पर कराया जाए। इस पर कोर्ट ने सुरक्षा के साथ याची की नामांकन कार्यवाही पूरी कराने का आदेश दिया है । साथ ही कहा कि सभी को बिना किसी अवरोध के नामांकन कार्यवाही पूरी कराने की व्यवस्था की जाए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग ने 5 जुलाई 21 को सर्कुलर जारी कर सभी जिलाधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।