दुर्गा पूजा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश के अनुसार न करने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। प्रणव कुमार रॉय व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव का कहना था कि वर्ष 2014 और 15 में हाईकोर्ट ने दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करने को लेकर विस्तृत आदेश जिला प्रशासन को दिया था। इसके मुताबिक विसर्जन की व्यवस्था गंगा के किनारे तालाब बनाकर उसमें गंगा जल भर कर करना था। विसर्जन स्थल पर बिजली-पानी और सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश था। इस वर्ष कोराना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने अंदावा में विसर्जन करने की अनुमति दी है, जो उचित नहीं है और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में दो सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है तथा याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत की है।