इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एस पी मथुरा गौरव ग्रोवर को अवमानना का नोटिस जारी कर अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था जिसका पालन नही किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया आदेश की अवहेलना करने को अवमानना माना है।और कहा है कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो एसएसपी को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने माधव सिंह ी अवमानऋना याचिका पर दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी ,ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से हुए फर्जीवाड़े की तीन माह में निष्पक्ष जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया। बछगांव के निवासी माधव सिंह ने थाना मगौर्रा में कोर्ट के जरिए 29 नवंबर 19 को एफ आई आर दर्ज कराई ।
जिसमें ग्राम प्रधान व अन्य के खिलाफ षडयंत्र, धोखाधड़ी, व फर्जीवाडे कर लोगों को सरकारी धन का अनुचित लाभ देने का आरोप है। चार लोग जो कई साल पहले मरे थे ,2017 में मृत होने का प्रमाणपत्र देकर वारिसों को अवैध तरीके से लाभ पहुचाया।जिंदा लोगों को मृत्यु प्रमाणपत्र देकर उसकी पत्नी को विधवा पेंशन का भुगतान किया गया है। ्र याची ने सबूतों के साथ हलफ़नामा दाखिल कर सही जांच कर कार्यवाही की मांग में याचिका दाखिल की थी।