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डीएम सीडीओ सहित कई अधिकारियों को अवमानना का नोटिस

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डीएम, सीडीओ जौनपुर सहित कई
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अफसरों को अवमानना का नोटिस
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा, उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा भूपेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ खुटहन गौरव इंद्र सिंह, बीडीओ स्वैथाकला राम दरस यादव, बीडीओ धरमपुर सुरेंद्र बहादुर सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को चार हफ्ते में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। इन अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के दिनेश कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण मनरेगा स्कीम में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में संविदा पर नियुक्त हुए। शुरू में मानदेय 3000 था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8000 किया गया और पुन: 10000 कर दिया गया। लेकिन, उन्हें तीन हजार मानदेय ही दिया जा रहा है ।
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याचिका में 8000 रुपये मानदेय देने की मांग की गई। कोर्ट ने जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया, तो जिलाधिकारी ने कहा कि याचीगण न्यूनतम अर्हता ओ लेवल डिग्री नहीं रखते हैं। इसलिए कंप्यूटर सहायक के रूप में 8000 प्रतिमाह मानदेय पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए जिलाधिकारी को 26 मई 2009 एवं 29 मई 2009 के शासनादेश के तहत नए सिरे से मानदेय भुगतान के संबंध में तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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