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हाईकोर्ट : पीलीभीत के DM को अवमानना नोटिस, कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने, कोर्ट का सम्मान न करने का भी आरोप

Sat, 05 Aug 2023 02:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी की शिकायत में कहा गया है कि कोर्ट कार्यवाही चल रही थी। जिलाधिकारी अदालत में आए। पीठासीन अधिकारी के उनके सम्मान में खड़ा न होने पर नाराजगी जताई। न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया।
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डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी पीलीभीत प्रवीण कुमार लक्षकार को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

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जिलाधिकारी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड की अदालती कार्यवाही में व्यवधान डालने व कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बोर्ड ने हाईकोर्ट को रिफरेंस भेजकर जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।

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किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी की शिकायत में कहा गया है कि कोर्ट कार्यवाही चल रही थी। जिलाधिकारी अदालत में आए। पीठासीन अधिकारी के उनके सम्मान में खड़ा न होने पर नाराजगी जताई। न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया। बिना अनुमति दस्तावेज देखे, वीडियो रिकॉर्डिंग की। कोर्ट कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किया। कहा गया कि जिलाधिकारी में कोर्ट का सम्मान नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या अवमानना केस बनता है। कोर्ट ने निबंधक कार्यालय को पीठासीन अधिकारी की शिकायत की प्रति नोटिस के साथ जिलाधिकारी को यथाशीघ्र भेजने तथा सभी पेपर अधीनस्थ अदालतों के अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा को तीन हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया है।
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