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Upbhokta Ayog : फातमा की जगह हो गया फातिमा, एयरपोर्ट पर लेना पड़ गया 84,815 रुपये का नया टिकट

Fri, 10 Jul 2026 05:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यूरोप टूर पर जाने से ठीक पहले बेटी के नाम में एक अक्षर की गलती परिवार पर भारी पड़ गई। पासपोर्ट में उपनाम फातमा होने के बावजूद हवाई टिकट में फातिमा दर्ज होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्ची को बोर्डिंग पास नहीं मिला।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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यूरोप टूर पर जाने से ठीक पहले बेटी के नाम में एक अक्षर की गलती परिवार पर भारी पड़ गई। पासपोर्ट में उपनाम फातमा होने के बावजूद हवाई टिकट में फातिमा दर्ज होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्ची को बोर्डिंग पास नहीं मिला। ऐसे में परिवार को 84,815 रुपये का नया टिकट खरीदना पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए टूर पैकेज कंपनी को दो लाख रुपये मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम, सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी और सरला की पीठ ने हमीम अहमद के परिवाद पर दिया।

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करेली के जीटीबी नगर निवासी हमीम अहमद ने 21 दिसंबर 2022 को पत्नी और दो बेटियों के साथ यूरोपियन बोनांजा टूर पैकेज बुक कराया था। 27 फरवरी 2023 को वीजा प्रक्रिया के दौरान वीएफएस ग्लोबल सेंटर में छोटी बेटी रिदा फातमा के ट्रैवल इंश्योरेंस में उपनाम फातिमा दर्ज होने की गलती सामने आई। शिकायत के बाद इंश्योरेंस दस्तावेज में सुधार कर दिया गया और उसी आधार पर वीजा भी जारी हो गया। इसके बावजूद सात जून 2023 को हवाई टिकट में फिर वही गलती दोहरा दी गई।

ट्रैवल एजेंसी और टूर पैकेज कंपनी को इसकी सूचना दी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि बैकएंड में सुधार कर दिया गया है। बोर्डिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। 11 जून 2023 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली पर एयरलाइन ने पासपोर्ट और टिकट में उपनाम अलग होने के कारण बच्ची को बोर्डिंग पास देने से इन्कार कर दिया।
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ग्रुप बुकिंग होने के कारण मौके पर नाम में संशोधन भी नहीं हो सका। यात्रा जारी रखने के लिए बच्ची के नाम से 84,815 रुपये का नया आने-जाने का टिकट खरीदना पड़ा। आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उपनाम की त्रुटि की जानकारी विपक्षियों को 27 फरवरी 2023 से ही थी। इसके बावजूद केवल इंश्योरेंस दस्तावेज में सुधार किया गया, जबकि यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया।

आयोग ने विपक्षियों को आदेश दिया कि वे दो माह के भीतर अतिरिक्त टिकट की 84,815 रुपये की राशि परिवाद दायर करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करें। इसके अलावा मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए दो लाख रुपये और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये भी परिवादी को भुगतान करें।

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