इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बहुचर्चित पुजारी यादव मुठभेड़ में मौत मामले में पुलिस सिपाही जितेंद्र सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बहुचर्चित पुजारी यादव मुठभेड़ में मौत मामले में पुलिस सिपाही जितेंद्र सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है। पहली जमानत मंजूर होने के फैसले को पीड़ित पुजारी यादव के भाई अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को पलट दिया था। इसके बाद सिपाही जितेंद्र सिंह ने दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि पुजारी यादव की हत्या कि लिए जौनपुर की पूरी एसओजी टीम को उनके भाई अजय ने आरोपी बनाया था। काफी बवाल के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी जिसमे कई पुलिसवालों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी।