फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती

Sun, 02 Aug 2026 07:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला बिना ठोस प्रमाण दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती। यह असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमे में तब्दील करने की बढ़ती प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।
विज्ञापन
अदालत का आदेश - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला बिना ठोस प्रमाण दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती। यह असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमे में तब्दील करने की बढ़ती प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सिद्धार्थनगर निवासी आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर दर्ज होने के समय पीड़िता लगभग 20 साल की थी। दोनों के बीच करीब पांच वर्षों से सहमति से प्रेम संबंध थे। संबंध टूटने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें