फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी के बीच प्रेम संबंध वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता को राहत नहीं

Sat, 17 Jun 2023 01:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कांग्रेस नेता सचिन चौधरी के खिलाफ युवा बीजेपी नेता अक्षत अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि युवा कांग्रेसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अदाणी के बीच आपसी संबंधों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं।
विज्ञापन
पीएम मोदी और गौतम अडानी (फाइल) - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी के बीच प्रेम संबंध टिप्पणी करने को लेकर संभल में दर्ज प्राथमिकी पर युवा कांग्रेसी नेता सचिन चौधरी को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का प्रतीत होता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने सचिन चैधरी की ओर से प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

विज्ञापन


याची के खिलाफ युवा बीजेपी नेता अक्षत अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि युवा कांग्रेसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अदाणी के बीच आपसी संबंधों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। पीएम उनके लिए भगवान की तरह हैं। हिंदू संगठनों की भावना को भी आघात पहुंचाया गया है।

याची की ओर से कहा गया कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उसके द्वारा कहे गए शब्द आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने संज्ञेय अपराध मानते हुए प्राथमिकी रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें