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गबन के आरोपी पोस्टल सहायक की सशर्त जमानत मंजूर,

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण नगर पोस्ट आफिस में पोस्टल सहायक रहे सचिन अग्रवाल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इनके खिलाफ वेतन खाते से 76 लाख 8 हजार 422 रुपये के गबन व धोखाधड़ी के आरोप में कोतवाली मथुरा में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इससे पहले कोर्ट ने विचाराधीन मुकदमे को तय करने का निर्देश दिया था, जोकि दो साल बीत जाने के बाद भी तय नहीं हो सका। जिसपर कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने दिया है। कोर्ट ने शर्तें लगायी हैं, जिनका पालन करना होगा। 2016 से याची जेल मे बंद है। उसका कहना था कि सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप बनता है, किंतु धोखाधड़ी का आरोप नहीं बनता। जबकि सरकार की तरफ से उस पर सरकारी खजाने को क्षति पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा है कि याची अदालत में हाजिर होगा, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, शर्तों के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द की जा सकेगी।
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