इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या षडयंत्र के आरोपी मऊ के सराय लखंसी के घनश्याम गुप्ता व गुड्डू यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और कहा है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। याची अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय व रघुवंश मिश्र ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की।
28 जनवरी 19 को सुबह आठ बजे आरोपियों सहित अज्ञात लोगों द्वारा बाल गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी शीला सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो गोली लगने का खुलासा किया गया है। याची 27 मार्च 19 से जेल में है। इनका कहना है कि सह अभियुक्त अभिमन्यु की जमानत हो चुकी है। फायरिंग का आरोप लालू यादव व हरिकेश पर है। इन्हें षडयंत्र के आरोप में झूठा फंसाया गया है।