शिकायतकर्ता राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम गहमर पट्टी भैरो राय, गहमर ने सिपाही व दो अन्य पर बेटे विकास कुमार सिंह की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। सिपाही पर नौकरी लगवाने के नाम पर बेटे से पांच लाख रुपये लेने का आरोप भी लगाया था।
हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गहमर थाने के सिपाही पर दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की जांच छह सप्ताह में पूरी करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने राजकिशोर सिंह की याचिका पर दिया।
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शिकायतकर्ता राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम गहमर पट्टी भैरो राय, गहमर ने सिपाही व दो अन्य पर बेटे विकास कुमार सिंह की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। सिपाही पर नौकरी लगवाने के नाम पर बेटे से पांच लाख रुपये लेने का आरोप भी लगाया था।
राजकिशोर ने पुलिस की ओर मामले की विवेचना शीघ्र कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के वकील राकेश प्रताप सिंह ने दलील देते हुए मामले की शीघ्र, निष्पक्ष व उचित जांच करने की कोर्ट से प्रार्थना की।