इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोएडा के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह केस की पूरी आदेश सीट दाखिल करने का समय दिया है कहा कि यदि 13 मार्च के आदेश का पालन नहीं किया गया तो पुलिस अधीक्षक सीबीआई और एसटीएफ नई दिल्ली अगली तिथि पर हाजिर हों। याचिका की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यादव सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा आदेश की प्रति भेजी गई है लेकिन मांगी गई जानकारी अभी तक नहीं आ सकी है। अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हालांकि, याची अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। संवाद