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लैब टेक्निशियन भर्ती, बिना कट ऑफ बुलाने पर जवाब तलब

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बिना कट ऑफ नियुक्ति पर आयोग के अधिकारी तलब
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बिना कट ऑफ मेरिट जारी किए लैब टेक्नीशियन भर्ती में साक्षात्कार लेकर नियुक्ति करने के मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जिम्मेदार अधिकारी को दस्तावेजों के साथ तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि बिना कट ऑफ मेरिट जारी किए नियुक्तियां किस प्रकार से की गईं। नमित कुमार पांडेय और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि लैब टेक्नीशियन के 921 पदों पर नियुक्ति के लिए 2016 मेें विज्ञापन जारी किया गया। इसमें अर्हता थी लैब टेक्नीशियन मेें डिप्लोमा। आवेदन की अंतिम तिथि पांच अक्तूबर 2016 थी। दिसंबर 2016 में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इसकी कट ऑफ तीन फरवरी 2017 को जारी हुई, मगर इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कहा गया कि डिप्लोमा का यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया गया है, जिनको डिप्लोमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद मिला है।
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कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों (जिनका स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पंजीकरण नहीं था) को एक माह में पंजीकरण कराने का मौका दे दिया। इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2016 को जारी लिखित परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया और दोबारा बिना कट ऑफ मेरिट जारी किए सभी को साक्षात्कार में बुला लिया। याचीगण का आरोप है कि दोबारा साक्षात्कार में ऐसे लोगों को भी चयन मिल गया, जिनके नंबर काफी कम थे और पूर्व में घोषित कट ऑफ मेें नहीं आते थे। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगते हुए 19 अगस्त को किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों के साथ तलब किया है।
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