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बच्चे के साथ बर्बरता : मंत्र नहीं बता पाया तो कक्षा एक के छात्र को बेरहमी से पीटा, शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Thu, 17 Feb 2022 08:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कुंडा का रहने वाला शिवप्रकाश मिश्रा प्राइवेट वाहन चालक है। उसकेदो बच्चों में 11 वर्षीय बेटा छोटा है। उसने बताया कि पिछले साल अगस्त में उसने बेटे का दाखिला महादेव वेद विद्यालय में पहली कक्षा में कराया था जिसमें आवासीय सुविधा भी है। 12 दिसंबर को बेटे ने किसी तरह अपनी मां को फोन किया और कहा कि पापा को स्कूल भेज दो।
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गोविंदपुर स्थित महादेव वेद विद्यालय में पहली कक्षा के छात्र से बर्बरता का मामला सामने आया है। महज एक मंत्र न बता पाने पर गुरुजीने उसे प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीटा। दो दिन बाद छात्र के बुलाने पर जब पिता उसे घर ले गया तो वहां उसके शरीर पर चोट के निशान देख स्तब्ध रह गया। बेटे के आपबीती बताने पर पिता ने शिवकुटी थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी का शांतिभंग में चालान कर दिया है।

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कुंडा का रहने वाला शिवप्रकाश मिश्रा प्राइवेट वाहन चालक है। उसकेदो बच्चों में 11 वर्षीय बेटा छोटा है। उसने बताया कि पिछले साल अगस्त में उसने बेटे का दाखिला महादेव वेद विद्यालय में पहली कक्षा में कराया था जिसमें आवासीय सुविधा भी है। 12 दिसंबर को बेटे ने किसी तरह अपनी मां को फोन किया और कहा कि पापा को स्कूल भेज दो।



13 दिसंबर को वह स्कूल पहुंचा तो बेटे ने घर चलने की बात कही, जिसके बाद वह उसे लेकर चला गया। घर पहुंचने के बाद शाम को उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान देख घरवाले स्तब्ध रह गए। पूछने पर वह रोने लगा और बताया कि 12 फरवरी को गुरुजी अजय कोयराला ने उसे कक्षा में ही प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीटा।

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आरोपी शिक्षक का शांतिभंग में चालान
उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह शिक्षक के पूछने पर एक मंत्र नहीं बता पाया। इतना ही नहीं शिक्षक ने उसे गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद उसने विद्यालय पहुंचकर प्रधानाचार्य से शिकायत की तो वह मामले को रफा दफा करने में लग गए। जिसके बाद उन्होंने शिवकुटी थाने पहुंचकर तहरीर दी।



शिवकुटी पुलिस ने मारपीट, धमकी व गालीगलौज के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेे लिया। पूछताछ के बाद उसका शांतिभंग में चालान कर दिया गया। प्रभारी एसओ ने बताया कि जमानती धाराओं में केस होने के चलते आरोपी को नोटिस तामीला कराया गया और फिर उसका शांतिभंग में चालान कर दिया गया। 
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