हमीरपुर जिले की तीन ग्राम पंचायतों फतेहपुर, सिचौली और सगौल को नगर पालिका परिषद मौदहा में शामिल करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और नगर पालिका परिषद को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
राकेश कुमार और दो अन्य की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। बिना पब्लिक नोटिस जारी किए और ग्राम पंचायत की राय लिए बिना तीन गांव सभाओं को नगर पालिका परिषद में शामिल करने का निर्णय ले लिया गया। इसकेलिए 26 दिसंबर 2017 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। याचिका में अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है।
परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि परिषद के चेयरमैन और तीन सदस्य इन्हीं ग्राम पंचायतोें से याचिका दाखिल करने वाले तीन लोगों के अलावा किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की है। परिषद के वार्डों का चुनाव हो चुका है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से गांवों को नगर पालिका परिषद में शामिल करने केलिए अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।