इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की ओर से सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ से कराने के आदेश पर सरकार से जानकारी तलब की है। मामले की सुनवाई चार अगस्त को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की ओर से सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ से कराने के आदेश पर सरकार से जानकारी तलब की है। मामले की सुनवाई चार अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी, प्रयागराज की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
याची संगठन के अधिवक्ता ने दलील दिया कि यूपी राजस्व संहिता नियमावली के नियम 10 और 12 राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं देते कि वे प्रारंभिक स्तर पर मामलों की नियमित सुनवाई तीन सदस्यों की बेंच से कराने का निर्देश दें। बोर्ड में परंपरागत रूप से केवल संदर्भ के मामलों में ही तीन सदस्यीय पूर्ण बेंच गठित की जाती रही है। चूंकि राजस्व मामलों में लगभग हर वाद में गांव सभा एक आवश्यक पक्षकार होती है, इसलिए हर मामले में तीन सदस्यीय बेंच बनाना व्यावहारिक नहीं है और इससे बोर्ड का कामकाज ठप पड़ जाएगा।