वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट के गठन के दस्तावेज मांगा कर रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिन दस्तावेजों को रद्द करने की मांग की गई है, वे याचिका के साथ दाखिल ही नहीं हैं। ऐसे में जो दस्तावेज कोर्ट में है ही नहीं उन्हें रद्द करने पर विचार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने दस्तावेज तलब करने की मांग अस्वीकार कर दिया किंतु न्याय हित में याची को चार हफ्ते में दस्तावेज दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए तो याचिका स्वत: खारिज हो जाएगी। याचिका की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने नदीम अहमद व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में एक जुलाई 20 को जारी अधिसूचना को भी रद्द किए जाने की मांग की गई है। इसपर कोर्ट ने कहा कि अन्य जनहित याचिका में इसे वैध करार दिया जा चुका है।