जनगणना-2027 के तहत चल रही मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया व गणना में सही जानकारी नहीं दी या जनगणना मकान नंबर से किसी तरह की छेड़छाड़ की तो एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
जनगणना-2027 के तहत चल रही मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया व गणना में सही जानकारी नहीं दी या जनगणना मकान नंबर से किसी तरह की छेड़छाड़ की तो एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व जिला जनगणना अधिकारी की ओर से जनगणना संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि जनगणना में 33 प्रश्न पूछे जाने हैं और लोगों को सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी सवाल के जवाब में जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो वह भी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
विज्ञापन
घर में कितने कमरे हैं, छत व दीवार के निर्माण में कौन सी सामग्री उपयोग में लाई गई है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। यह भी बताना होगा कि कार या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इस तरह की जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
जनगणना कर्मियों को सिफ घर के मुखिया का नाम पूछना है। अगर कोई जनगणना अधिकारी या कर्मचारी जनगणना संबंधी जानकारी लीक करता है, जनगणना के दौरा किसी तरह का अनुचित प्रश्न करता है, जानकारी होने के बावजूद गलत सूचना दर्ज करता है, जनगणना दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाता है या जनगणना दस्तावेजों से छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।