भर्ती का यह है पूरा मामला
भर्ती 11 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। इसके बाद न्यायालय ने दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। सरकार ने इसके विरुद्ध स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गईं। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की।
इसके बाद सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले और 31 दिसंबर 2019 से पूर्व याचिका दायर करने वाले सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। इसके अनुपालन में शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई 2025 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए थे।