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हाईकोर्ट : एएसआई भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Fri, 08 Jul 2022 09:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश सौरभ श्याम शमशेरी ने श्याम भरोसे काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची का तर्क था कि वह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से है। 24 जून 2022 तक नेट सर्वर गड़बड़ होने के कारण वह फिजिकल टेस्ट के लिए अपना अभ्यावेदन अपलोड नहीं कर सका।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई भर्ती 2020-2021 में फिजिकल टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका पर बरेली के अभ्यर्थी/याची को राहत नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर याची फिजिकल टेस्ट में पास भी हो जाता तो उसके लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक इतने कम है कि उसका चयन नहीं हो सकता था। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।

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यह आदेश सौरभ श्याम शमशेरी ने श्याम भरोसे काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची का तर्क था कि वह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से है। 24 जून 2022 तक नेट सर्वर गड़बड़ होने के कारण वह फिजिकल टेस्ट के लिए अपना अभ्यावेदन अपलोड नहीं कर सका। इस वजह से 25 जून 2022 को बरेली में होने वोल फिजिकल टेस्ट में शामिल होने से वंचित हो गया। उसका अभ्यावेदन 26 जून 2022 को अपलोड हुआ। इसलिए बोर्ड गठित कर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाए।


जवाब में सरकारी अधिवक्ता विक्त्रस्म बहादुर यादव स्थाई अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची का कथन झूठा है। 24 जून 22 को उसका अभ्यावेदन अपलोड हो गया था। वह 25 जून 2022 को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मे उपस्थित नही हुआ। पुन: 26 जून 2022 को अभ्यावेदन अपलोड कर पुन: स्टैंडर्ड टेस्ट कराना चाहता है। याची का कट आफ मार्क अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। यह भी कि भर्ती बोर्ड की भूमिका फाइनल रिजल्ट जारी होने 20 जून 2022 से समाप्त हो गई। कोर्ट ने इस पर याचिका को खारिज कर दिया। 

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