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इंटर कॉलेजों में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 2013 में जारी विज्ञापन में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि अगली नियत तारीख पर निदेशक ब्यौरे के साथ हलफनामा नहीं देते हैं तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है।
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याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि 2013 में हिंदी विषय के 909 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद शासन ने पदों की संख्या घटाकर 720 कर दी। इस निर्णय के खिलाफ दाखिल याचिका में एकल न्याय पीठ में पदों की संख्या घटाए जाने को गलत करार देते हुए विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही नियुक्ति करने का आदेश दिया। एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई। खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के निर्णय को सही ठहराया।
प्रदेश सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने चयनित 720 पदों में से रिक्त रह गए पदों पर ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, जिसकी प्रक्रिया की जा रही है। जबकि, याची के अधिवक्ता का कहना था कि पदों को घटाया नहीं जा सकता है। 720 पदों में करीब 75 अभी रिक्त हैं। इसके अलावा 909 पदों में से घटाए गए 189 पदों पर भी नियुक्ति की जानी है। कोर्ट ने इस मामले में निदेशक विज्ञापन के तहत विभिन्न विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जारी पदों का ब्यौरा अगली तारीख पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी।
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