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जीजा से दुराचार में साले को सात साल कैद

Thu, 05 Feb 2015 11:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
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ससुराल आए दामाद से दुष्कर्म करने के आरोपी साले को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजा का आदेश सुनाते हुए एसीजेएम मो. असलम सिद्दीकी ने कहा कि अभियुक्त के कृत्य से संस्कृति और परंपरा को गहरी ठेस पहुंची है। गांव का दामाद बेहद सम्मान का पात्र होता है। अभियुक्त के कृत्य से पूरे समाज में पीड़ित की छवि खराब हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है।
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घटना वर्ष 2013 की करछना के मेडरा गांव की है। पीड़ित ने दो अगस्त 2013 को करछना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी ससुराल मेडरा आया था। रात करीब आठ बजे गांव का राजकरन निषाद वहां पहुंचा और शौच जाने के बहाने गांव के बाहर लिवा गया। खेत में जबरदस्ती उससे दुष्कर्म किया और विरोध करने पर चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत अदालत ने राजकरन को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


तीन युवकों के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कराने और बाद में अपने बयान से मुकर जाने पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया है। मगर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 (लोक सेवक को ऐसी झूठी सूचना देना जिससे वह शक्तियों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करे) के तहत कार्रवाई करने एसओ होलागढ़ को आदेश दिया है।
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होलागढ़ की इस युवती ने 27 जुलाई 2013 को थाने में शिकायत की थी कि रिश्ते में भाई लगने वाले सुशील कुमार और उसके दोस्त संदीप तथा सुरेश चंद्र उसके घर आया जाया करते थे। एक दिन शहर में नौकरी दिलाने के लिए फार्म भरवाने के बहाने सुशील कुमार उसे शहर ले आया और सुरेश के हवाले कर दिया। सुरेश उससे अश्लील हरकतें करता था फिर सुरेश ने उसे संदीप के हवाले कर दिया। संदीप ने कई दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों युवकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। युवती अदालत में अपनी गवाही के समय पूर्व में कही गई बात से मुकर गई। एफटीसी जज एके रवि ने तीनों युवकों को दोषमुक्त करते हुए युवती पर कार्रवाई के लिए लिखा है।
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