इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयागराज स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों का प्रवेश हर हाल में 10 बजे तक सुनिश्चित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयागराज स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों का प्रवेश हर हाल में 10 बजे तक सुनिश्चित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय का प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी हर हाल में सुबह 10 बजे तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराए।
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कहा गया है कि ऐसा न होने की दशा में ऐसे लापरवाह अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस आशय का निर्देश मुख्य स्थायी अधिवक्ता की ओर से जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों की हाजिरी का निर्देश सोमवार 16 जनवरी से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है।
जारी पत्र में कहा गया है कि कोर्ट में समय से फाइलें पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी कोर्ट में फाइल न पहुंच सकने को लेकर महाधिवक्ता अथवा सरकार के किसी अधिकारी को कोर्ट बुलाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मामले में कई दिन पूर्व कोर्ट में सरकार की फाइलें समय से न पहुंचने को लेकर कई अदालतें नाराज हो रही थी। कोर्ट ने इसे लेकर प्रमुख सचिव न्याय को 16 जनवरी को तलब भी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद बायोमीट्रिक सिस्टम को महाधिवक्ता कार्यालय में चालू कर दिया गया है। सोमवार से कर्मचारियों की हाजिरी इस नए सिस्टम से ही होगी।