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High Court : बिजनौर की डीएम का माफीनामा...कहा-सपने में भी अदालत की गरिमा को नहीं पहुंचा सकती ठेस

Fri, 13 Jun 2025 05:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देख सकती। कोर्ट ने माफीनामा मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई चार जुलाई को नियत कर दी।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देख सकती। कोर्ट ने माफीनामा मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई चार जुलाई को नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने दिया है। मामला बिजनौर के तैमूरपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका से संबंधित है।
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कोर्ट ने डीएम से जमीन के रिकॉर्ड और की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था। डीएम ने जवाब में बताया कि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। अतिक्रमण हटाने को लेकर आठ मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई 15 मई 2025 को होनी थी। उसी दिन हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास प्रतीत होता है। यह न्यायालय का अपमान है। 
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