उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए विषय की होगी बाध्यता
जिले के अंदर तबादले शिक्षकों के पारस्परिक सहमति के आधार पर होंगे। प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा एक से पांच) में विषय विशेषज्ञ के अध्यापक नहीं होते, इसलिए इसमें विषय संबंधी कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन उच्च प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) कक्षाओं में विषय की पढ़ाई होती है। ऐसे इसमें कला, विज्ञान और गणित विषय होने की बाध्यता होगी, यानी पारस्परिक तबादले के लिए जरूरी है कि दोनों शिक्षक एक ही विषय के हों। इसके अलावा प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के संबंधित श्रेणी में ही तबादले होंगे।
जिलास्तरीय समिति गठित होगी
अंत: जनपदीय तबादले के लिए जिलास्तरीय समिति गठित की जाएगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य इसके अध्यक्ष और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक सदस्य होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
- बीएसए की ओर से निर्धारित तिथियों में संपदा पोर्टल पर शिक्षकाें का विवरण अपलोड करना होगा।
- निर्धारित तिथियों पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों में प्रिंटआउट बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा।
- सत्यापन के लिए बीएसए 15 दिनों में आवेदन ब्लाॅक को भेजेंगे।
- जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्रवाई एक माह के भीतर होगी।
- 15 कार्य दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
- ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के दौरान तबादले की सूची जारी की जाएगी।