Bar council president's plea rejected
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सदस्य सचिव बलवंत सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका में चुनाव को अवैध बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार बहुमत से हुए चुनाव को उन्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं है। 21 मई 20 को बहुमत से सदस्य सचिव का चुनाव किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
कोर्ट ने याची से जानना चाहा कि क्या उस चुनाव की बैठक में वह भी शामिल थे। इस पर याची अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याची ने बैठक में हिस्सा लिया था, उसकी आपत्ति को बहुमत से अस्वीकार करते हुए सदस्य सचिव के चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया। कोर्ट ने कहा कि बार कौंसिल के किसी सदस्य के सदस्य सचिव पद पर चुने जाने पर कोई बार (प्रतिबंध) नहीं है और न ही ऐसा कोई नियम कोर्ट में पेश किया गया ।