Ban on the demolition of Rampur Public School
हाईकोर्ट ने निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है और ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई हेतु नौ अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई की तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई की। अधिवक्ता सफदर काजमी ने बताया कि ध्वस्तीकरण के मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया गया था। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। रामपुर के एसडीएम ने स्कूल बनाने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। एसडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।