सिंचाई विभाग अलीगढ़ के अधिशाषी अभियंता को अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से कटौती की गई धनराशि कर्मचारी को नहीं लौटाने पर सिंचाई विभाग अलीगढ़ के अधिशासी अभियंता (शोध एवं योजना खंड) हरिश्चंद्र को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 11 सितंबर तक आदेश का अनुपालन करने की मोहलत दी है। ऐसा न करने पर उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने अशोक कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता ने दलील दी कि याची सिंचाई विभाग अलीगढ़ में सर्वेयर के पद पर तैनात थे। 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद उनके सेवानिवृत्ति परिलाभों से विभाग ने 16,10,989 रुपये की कटौती कर ली। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कटौती आदेश को रद्द करते हुए धनराशि तीन महीने में याची को वापस करने का आदेश दिया था लेकिन समय बीत जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। लिहाजा, याची ने अवमानना याचिका दाखिल की है।