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Allahabad High Court :  कोरांव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक

Sat, 01 Oct 2022 08:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची का कहना था कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। पीड़िता के बयान में परेशान करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे फंसाया गया है। उसके खिलाफ  कोई सबूत नहीं है। नैनी थाने में पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में कोर्ट ने याची नरसिंह केशरी को सम्मन जारी किया गया था।
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court news : court - फोटो : social media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरांव नगर पंचायत अध्यक्ष गोपाल सर्राफ उर्फ  नरसिंह कुमार केशरी के खिलाफ  नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जारी गैर जमानती वारंट के अमल पर दो हफ्ते तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची अदालत में दो हफ्ते में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करें तो नियमानुसार अर्जी तय की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है।

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याची का कहना था कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। पीड़िता के बयान में परेशान करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे फंसाया गया है। उसके खिलाफ  कोई सबूत नहीं है। नैनी थाने में पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में कोर्ट ने याची नरसिंह केशरी को सम्मन जारी किया गया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट एवं कुर्की आदेश जारी किया है। कोर्ट ने तथ्य व साक्ष्य का विषय होने के कारण हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।  

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