जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिला जज ने मुख्य आरोपी रणविजय व आसिफ के अलावा दस अन्य अधिवक्ताओं की पहचान करते रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर सभी आरोपी अधिवक्ताओं के प्रदेश के किसी भी जिला अदालत में प्रवेश व प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई थी। इसमें हाइकोर्ट के दो अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव, संजीव कुमार सिंह समेत महताब अहमद, सईद अफताब, आदर्श शुक्ला, विकास सिंह, ऋषभ सिंह, सत्यवान सिंह, आदर्श उर्फ अंशु व रवि सोनकर का नाम शामिल था।
मंगलवार को अदालत में पेश रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने महताब अहमद, सईद अफताब, आदर्श शुक्ला, विकास सिंह, ऋषभ सिंह, सत्यवान सिंह, आदर्श उर्फ अंशु के जिला अदालत में प्रवेश व प्रैक्टिस पर लगी रोक का आदेश निलंबित कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने हाइकोर्ट के अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव, संजीव सिंह और रवि सोनकर पर लगी रोक हटाई थी। अब मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होगी।