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इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिशासी निदेशक को जमानती वारंट जारी

Fri, 30 Jul 2021 12:19 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

  • नौ अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
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हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिशासी निदेशक डॉ. उत्तीय भट्टाचार्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें नौ अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मेसर्स हाजी संस आईओसी डीलरशिप शिवपुरी रोड, झांसी की याचिका पर दिया है।

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कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को विपक्षी पर जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले याची की डीलरशिप निरस्त करने के आदेश को रद करते हुए नए सिरे से सुनवाई करके छह हफ्ते में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। उसकी अवहेलना करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए।

कहा था कि आदेश का पालन करें। ऐसा न करने पर अवमानना आरोप निर्मित किए जाने के लिए हाजिर हों। इस आदेश की प्राप्ति के बावजूद कोई हाजिर नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।

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