इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार/इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम लखनऊ को अगली तिथि पर इनकी पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर अनीता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहम्मद साजिद खान व अन्य की अवमानना अर्जी पर दिया है।
मोहम्मद साजिद खान ने एक याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पालन न करने पर अवमानना अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार/इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह व अनीता जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
साथ ही आरोप निर्मित कर पूछा था कि 19 मई 2022 को पारित आदेश की पालन न करने पर अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। दोनों पेश हुए और आदेश के पालन को समय मांगा। इसके बाद अनीता हाजिर हुईं लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह न हाजिर हुए और न ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। इसपर कोर्ट ने अगली तिथि 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को तलब किया है। साथ ही रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा बोर्ड को वारंट जारी किया है।