जिला न्यायालय ने अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपी नीरज कुमार उर्फ समर टाइगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुन कर दिया है।
घटना 28 अगस्त 2020 की सिविल लाइंस थाने के जीएचएस चौराहे की है। वादी आलोक संत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई अनुराग संत का अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ता ने 50 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी। अभियुक्त नीरज कुमार पर आरोप है कि घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन का वह चालक था और अभियुक्तों के साथ अपहरण की घटना में शामिल था।