मौजूदा मामला खुल्दाबाद थाना क्षेत्र का है। चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर, अली और उसके गुर्गे असद कलिया, ऐहतेशाम करीम आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
जिला अदालत ने पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने और अपहरण के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने दिया है। अतीक का बेटा उमर इस वक्त लखनऊ और अली नैनी जेल में बंद है। मौजूदा मामला खुल्दाबाद थाना क्षेत्र का है। चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर, अली और उसके गुर्गे असद कलिया, ऐहतेशाम करीम आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
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आरोप लगाया कि चकिया तिराहे पर असद कालिया, उमर,अतीक का गनर ऐहतेशाम करीम आदि उसे जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के ऑफिस ले गए थे। वहां उन्होंने देवघाट वाली जमीन उमर, अली के नाम बैनामा करने व पांच करोड रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर ने इस मामले में जमानत के लिए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद्र अग्रहरि ने दलील दी कि उमर मौजूदा मामले के अलावा गैंगस्टर और उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। इससे पहले गुर्गे असद कलिया और एहतेशाम करीम की जमानत भी खारिज हो चुकी है। लिहाजा, उमर जमानत पाने का हकदार नहीं है। जिला जज की अदालत ने उमर की जमानत खारिज कर दी।