हाईकोर्ट ने तहसीलदार घोसी के विरुद्ध जारी किया जमानती वारंट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के तहसीलदार घोसी धर्मेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही सीजेएम मऊ को अगली तिथि पर विपक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने सत्यव्रत राय शास्त्री की अवमानना याचिका पर दिया है। मऊ के तहसील घोसी के ग्राम बड़ागांव में गाटा संख्या 987 क्षेत्रफल 0.044 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के रूप में दर्ज है। इस पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है। तहसीलदार घोसी ने अपने आदेश 31 अक्तूबर 2023 को बेदखली आदेश पारित किया था।
आदेश का अनुपालन न होने पर अमिला निवासी सत्य व्रत राय शास्त्री ने याचिका दाखिल की, जिसे निस्तारित करते हुए उच्च न्यायालय ने पोखरी पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार घोसी को आदेश दिया था। इसका पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। याची की अवमानना अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद तहसीलदार हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।