इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के साढू इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इमरान 25 हजार रुपये का इनामी है और गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका में राहत देने का कोई आधार न पाते हुए इसे खारिज कर दिया है। इमरान पर देवरिया जेल में बिल्डर मोहित जायसवाल को लेकर जाकर अतीक के साथ मिलकर उसकी पिटाई करने का भी आरोप है। उस पर और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि सीबीआई भी उसकी तलाश कर रही है।