Atiq Ahmad Byte On FIR Against Him, Allahabad - 04 004
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कोर्ट ने हर दूसरे दिन थाने पर हाजिरी देने का दिया निर्देश
प्रयागराज। पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के निवासी अकबर एवं एजाज अख्तर की ढाई लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधि निरोधक कानून (गैंगस्टर एक्ट) के तहत निरुद्ध किया गया था। नौ माह बाद भी पुलिस के रिपोर्ट न दाखिल होने के कारण कोर्ट ने जमानत दे दी है। सरकारी वकील का कहना था कि भय के कारण कोई गवाही देने सामने नहीं आ रहा है और पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने की अवधि कानून में एक साल नियत है। यह अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि रिहाई के बाद हर दूसरे दिन आरोपीगण धूमनगंज थाने में हाजिरी देंगे। वह वचन देंगे की ट्रायल कोर्ट में गवाही के समय हाजिर होंगे। साथ ही केस की शुरुआत पर, चार्ज निर्मित करने के दिन और बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने कहा कि शर्त के उल्लंघन करने पर कोर्ट को नियमानुसार जमानत का दुरुपयोग मानते हुए कार्यवाही का अधिकार होगा। याचीगण का कहना था कि उन पर 30 अक्तूबर 18 को प्राथमिकी दर्ज हुई। गैंग चार्ट बना जबकि वह लोग पहले से जेल में थे। गैंग चार्ट वाले मुकदमों में ट्रायल चल रहा है। वह पहले से दर्ज मुकदमों में जमानत पर हैं। ट्रायल कोर्ट ने उन केसों के आधार पर जमानत देने से इंकार कर दिया, जो गैंग चार्ट में शामिल नहीं हैं। कोर्ट ने कहा भले ही चार्जशीट के लिए एक वर्ष का समय हो फिर भी यथाशीघ्र चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। नौ माह बीत जाने के बाद भी चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। इसलिए आरोपीगण जमानत पाने के हकदार हैं।