फौजदारी अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।
प्रकरण सिद्धार्थ नगर के कोतवाली बांसी का है। सीजेएम ने जगदम्बिका पाल सहित सात अन्य के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक माह कैद और सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय के खिलाफ फौजदारी अपील दाखिल की गई है। बृहस्पतिवार को अपील पर सुनवाई के दौरान जगदम्बिका पाल न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ।
यह है मामला
घटना 24 मार्च 2014 की कोतवाली बांसी की है। अभियोजन के अनुसार भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के स्वागत के लिए प्रशासन से दस वाहनों के जुलूस की अनुमति ली गई थी। जुलूस में अनुमति के विपरीत पचासों वाहन का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।