आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा शासन द्वारा वापस लिए जाने पर स्पेशल कोर्ट ने पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल को बरी कर दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ लालचंदन, एडीजीसी राजेश गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता विक्रम सिन्हा को सुनकर दिया है।
घटना एक अप्रैल 2014 की फिरोजाबाद के जसराना थाने की है। बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। शासन के आदेश पर अभियोजन ने कोर्ट में 27 मार्च 2018 को मुकदमा वापस लिए जाने की अर्जी दी थी। शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हुई। अभियोजन का पक्ष सुनकर कोर्ट ने मुकदमा वापस लिए जाने की अर्जी मंजूर कर ली और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
इसी तरह जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी रिंकू माली की जमानत नामंजूर कर दी है। यह आदेश एडीजे शुचि श्रीवास्तव ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। घटना 21 अक्तूबर 2018 की मुट्ठीगंज थाने की है। वादी लक्ष्मीचंद्र केसरवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के रिंकू पासी ने फोन पर पांच लाख रुपए रंगदारी की मांग कर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि वह सामान खरीदने चौक गया था। तभी चौराहे पर रोक कर रिंकू ने तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।